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 ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड, अधिकतर लोगों को नहीं पता पाने का तरीका

ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड, अधिकतर लोगों को नहीं पता पाने का तरीका

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 ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड, अधिकतर लोगों को नहीं पता पाने का तरीका

 भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर रोज लाखों लोग इसमें यात्रा करते हैं. अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता अब भी नहीं है. इस बात की जानकारी तो लगभग सभी लोगों को है कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भी आप रिफंड (Train Ticket Refund) के लिए क्लेम कर सकते हैं? जी हां, ट्रेन छूटने पर भी यात्री टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं.

इस बारे में इंटरनेट पर लोग सर्च करते हैं – Can I get refund if I missed train? मतलब कि यदि मेरी ट्रेन छूट गई है तो क्या मैं रिफंड पा सकता हूं? चूंकि ये बहुत सारे के लोगों के साथ होता है तो इंटरनेट पर यह सवाल मंडराता रहता है. तो आपके इस सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं.

जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं, अगर आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं और आप सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं. आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा. रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

भरना होगा TDR
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल करना चाहिए. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं. यात्री
ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल कर सकता है. रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी किया जाता है. रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग सकते हैं.

I-ticket है तो ऑनलाइन फाइल नहीं होगा टीडीआर
I-ticket की बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन यह टिकट कागज (हार्डकॉपी) के रूप में मिलता है. I-ticket कुरियर या पोस्ट के जरिए मिलता है. इसका रिफंड ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता. यात्री को स्‍टेशन मास्‍टर के पास
आई-टिकट जमा कराकर टीडीआर लेना होगा. फिर इसको पूरी तरह भरकर, जीजीएम (आईटी), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहली मंजिल, इंटरनेट टिकट केंद्र, IRCA बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055, पते पर भेजना होगा.

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